भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १२२ :
कुछ अंतरणों (हस्तातंरण / स्थानांतरण) का अकृत और शुन्य होना :
जहा धारा ११७ की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश करने या धारा ११९ के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात् , उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है वहाँ इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा १२० के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपऱ्हत हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।