भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १०४ :
अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन :
जब तलाशी वारण्ट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से, जिनके लिए तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाएँ तब वे चीजें, इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधो के अधीन तैयार की गई, उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष, जिसने वारण्ट जारी किया था तुरन्त ले जाई जाएँगी किन्तु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है, जो वहाँ अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरन्त ले जाई जाएगी और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो, वह मजिस्ट्रेट उन्हें एसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा ।