भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा २७४ :
विक्रय (बेचने) के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण (मिलावट) :
धारा : २७४
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिससे वह अपायकर बन जाए ।
दण्ड : छह मास के लिए कारावास, या पांच हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रुप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रुप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित (मिलावट) करेगा कि एसी वस्तु खाद्य या पेय के रुप में अपायकारक बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक पाच रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
