भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३५५ :
मत्त (शराब पिया व्यक्ती) व्यक्तीयों द्वारा लोक स्थान में अवचार :
धारा : ३५५
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : मत्तता की हालत में लोक स्थान, आदि में प्रवेश करना और किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना ।
दण्ड : चौबीस घण्टे के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपऐ का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा, जिससे किसी व्यक्ती को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दण्डित किया जाएगा ।