भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३३ :
किसी बात या कार्य से तुच्छ या अल्प अपहानि कारित हो :
कोई बात या कार्य इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी अल्प या तुच्छ है कि मामूली समझ या स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा ।
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