भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा २८८ :
विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण (लापरवाही) आचरण :
धारा : २८८
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी विस्फोटक पदार्थ से उसी प्रकार बरतना ।
दण्ड : छह मास के लिए कारावास, या पांच हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटमय हो जाए, या जिससे किसी अन्य व्यक्ती को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो; अथवा अपने कब्जे में के किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसे व्यवस्था करने का जैसी ऐसी पदार्थ से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।