Bns 2023 धारा २२१ : लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन (अदा करना) में बाधा डालना :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा २२१ :
लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन (अदा करना) में बाधा डालना :
धारा : २२१
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना ।
दण्ड : तीन मास के लिए कारावास, या दो हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई लोक सेवक के लोक कृत्यो के निर्वहन (अदा करना) में स्वेच्छया बाधा डलेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो दो हजार पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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