Bns 2023 धारा २१ : सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा २१ :
सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य :
जब कोई बात, जो सात वष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर(समय) पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके ; वह अपराध नहीं है ।

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