भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १८ :
विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना (अपघात) :
जो कोई बात, दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के सिवाय विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सावधानी और सतर्कता के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है ; वह अपराध नहीं है ।
दृष्टांत :
(क) कुल्हाडी से काम कर रहा है ; कुल्हाडी का फल उसमें से निकल कर उछट जाता है, और निकट खडा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है । यहा यदि (क) की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराधध नहीं है।
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