भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १७७ :
निर्वाचन लेखा रखनें में असफलता :
धारा : १७७
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : निर्वाचन लेखा रखने में असफलता ।
दण्ड : पाच हजार रुपए का जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल होगा, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा , जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा ।
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