भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १७४ :
निर्वाचन में असम्यक् (अनुचित) असर डालने या प्रतिरुपण के लिए दण्ड :
धारा : १७४
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : निर्वाचन में असम्यक असर डालना ।
दण्ड : एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों, ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् (अनुचित) असर डालने या प्रतिरुपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक कि हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
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