आयुध अधिनियम १९५९
धारा ३८ :
अपराधों का संज्ञेय होना :
इस अधिनियम के अधीन अपराध १.(दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २)) के अर्थ के अन्दर संज्ञेय होगा ।
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१. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १४ द्वारा (२२-६-१९८३ से) दंड प्रकिया संहिता १८९८ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।