Arms act धारा ३२ : अधिहरण करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ३२ :
अधिहरण करने की शक्ति :
१) जब कोई व्यक्ति किसी आयुध या गोलाबारुद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी भी अपराध का इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाए तो यह दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय के विवेक में होगा कि वह यह भी निदेश दे कि ऐसे समस्त आयुध या गोलाबारुद या उनका कोई प्रभाग और कोई जलयान, यान या प्रवहण के कोई अन्य साधन और कोई पात्र या चीज जिसमें वह आयुध या गोलाबारुद रखा हो या जो उसे छिपाने के लिए प्रयोग में लाया गया हो अधिऱ्हत कर लिया जाएं :
परन्तु यदि दोषसिद्धि, अपील पर या अन्यथा समाप्त कर दी जाए, तो अधिहरण का आदेश शून्य हो जाएगा ।
२) अधिहरण का आदेश, अपील न्यायालय भी या उच्च न्यायालय भी, जब कि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, कर सकेगा ।

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