Arms act धारा ३१ : पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ३१ :
पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड :
जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध किया जाएगा वह पश्चात् कथित अपराध के लिए उपबन्धित शास्ति की दुगनी शास्ति से दण्डनीय होगा ।

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