Arms act धारा ११ : आयुधों आदि का आयात या निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ११ :
आयुधों आदि का आयात या निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्गों और वर्णनों के आयुधों या गोलाबारुद को, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भारत के अन्दर लाने या भारत के बाहर ले जाने का प्रतिषेध कर सकेगी ।

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