भारत का संविधान
अनुच्छेद ४५ :
१.(छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध ।
राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यवस्था देख- रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा । )
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१.संविधान (छियासीवां संशोधन ) अधिनियम, २००२ की धारा ३ द्वारा (१-४-२०१० से ) प्रतिस्थापित ।