Constitution अनुच्छेद २१ : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २१ :
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ।
किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

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