Pcpndt act धारा ९ : बोर्ड के अधिवेशन :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा ९ :
बोर्ड के अधिवेशन :
(१) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के बारे में (जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं:
परन्तु बोर्ड का अधिवेशन छह माह में कम से कम एक बार होगा।
(२) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।
(३) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
(४) ऐसे सभी प्रश्न जो बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
(५) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य बोर्ड से, ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं।

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