Arms act धारा ९ : तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ९ :
तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध :
१) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी –
(a)क) एक) जिसने १.(इक्कीस वर्ष) की आयु पूरी न की हो ; अथवा
दो) किसी ऐसे अपराध की दोषसिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक अवचार अन्तर्वलित हो २.(किसी अवधि के लिए) कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, उस दण्डादेश के अवसान के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी समय; अथवा
तीन) जिसे ३.(दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २)) के अध्याय ८ के अधीन परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, उस बन्धपत्र की अवधि के दौरान किसी समय,
कोई अग्न्यायुध या गोलाबारुद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और न वहन करेगा ;
(b)ख) कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध या गोलाबारुद विक्रय या अंतरण ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा और न किसी अग्न्यायुध या गोलाबारुद का संपरिवर्तन मरम्मत उसकी परख या परिसिद्धि ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जिसकी बाबत वह जानता है या वह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह –
एक) किसी अग्न्यायुध या गोलाबारुद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध है, अथवा
दो) ऐसे विक्रय या अन्तरण या ऐसे संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के समय विकृतचित्त का है ।
२) उपधारा (१) के खण्ड (क) उपखण्ड (एक) में किसी बात के होते हुए भी जिस व्यक्ति ने विहित आयु-सीमा पूरी कर ली है वह विहित शर्तों के अधीन ऐसे अग्न्यायुधों का प्रयोग कर सकेगा जो ऐसे अग्न्यायुधों का उपयोग करने में उसके प्रशिक्षण की चर्या में विहित किए जाएं :
परन्तु विभिन्न प्रकार के अग्न्यायुधों के संबंध में विभिन्न आयु-सीमाएं विहित की जा सकेंगी ।
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१. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा ५ द्वारा (२२-६-१९८३ से) सोलह वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा ५ द्वारा (२२-६-१९८३ से) छह मास से अन्यून किसी अवधि के लिए के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा ५ द्वारा (२२-६-१९८३ से) दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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