Arms act धारा ७ : प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय या प्रतिषेध :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ७ :
प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय या प्रतिषेध :
कोई भी व्यक्ति कोइ भी प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद को तब तक न तो –
(a)क) अर्जित करेगा, कब्ज में रखेगा या धारण करेगा ; और
(b)ख) १.(उपयोग में लाएगा, विनिर्मित), विक्रीत, अन्तरित, संपरिवर्तित करेगा न उसकी मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा; और
(c)ग) विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा और न विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा,
तब तक के सिवाय जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषत: प्राधिकृत न किया गया हो ।
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१. १९८८ के अधिनियम सं. ४२ की धारा ४ द्वारा (२७-५-१९८८ से) विनिर्मित शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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