भारत का संविधान
१.(बारहवीं अनुसूची :
(अनुच्छेद २४३ब) :
१) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है ।
२) भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण ।
३) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना ।
४) सडकें और पुल ।
५) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनो के लिए जल प्रदाय ।
६) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूडा-करकट प्रबंध ।
७) अग्निशमन सेवाएं ।
८) नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थतिकी आयामों की अभिवृद्धि ।
९) समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रुप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा ।
१०) गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन ।
११) नगरीय निर्धनता उन्मूलन ।
१२) नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था ।
१३) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि ।
१४) शव गाइना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह ।
१५) कांजी हाउस ; पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण ।
१६) जन्म-मरण सांखिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है ।
१७) सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सडकों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं भी हैं ।
१८) वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन ।)
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१. संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम १९९२ की धारा ४ द्वारा (१-६-१९९३ से) जोडा गया ।