Constitution ग्यारहवीं अनुसूची : (अनुच्छेद २४३छ) :

भारत का संविधान
१.(ग्यारहवीं अनुसूची :
(अनुच्छेद २४३छ) :
१) कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार है ।
२) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण ।
३) लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास ।
४) पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट-पालन ।
५) मत्स्य उद्योग ।
६) सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी ।
७) लघु वन उपज ।
८) लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं ।
९) खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग ।
१०) ग्रामीण आवासन ।
११) पेय जल ।
१२) र्इंधन और चारा ।
१३) सडकें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन ।
१४) ग्रामीण विद्यतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है ।
१५) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत ।
१६) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
१७) शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है ।
१८) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ।
१९) प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा ।
२०) पुस्तकालय ।
२१) सांस्कृकि क्रियाकलाप ।
२२) बाजार और मेले ।
२३) स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्तताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी है ।
२४) परिवार कल्याण ।
२५) महिला और बाल विकास ।
२६) समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगो और मानसिक रुप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है ।
२७) दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कल्याण ।
२८) सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
२९) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।)
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१. संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम १९९२ की धारा ४ द्वारा (२४-४-१९९३ से) जोडा गया ।

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