भारत का संविधान
अनुच्छेद ३९४ :
प्रारंभ ।
यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५,६,७,८,९,६०, ३२४,३६६,३६७,३७९,३८०,३८८,३९१, ३९२ और ३९३ तुरंत प्रवृत्त होंगे और संविधान के शेष उपबंध २६ जनवरी १९५० को प्रवृत्त होंगे जो दिन इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।