भारत का संविधान
अनुच्छेद ३९२ :
कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति ।
१) राष्ट्रपति किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को, जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, १९३५ के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हों, दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे :
परंतु ऐसा कोई आदेश भाग ५ के अध्याय २ के अधीन सम्यक् रूप से गठित संसद् के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
२) खंड (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के समक्ष रखा जाएगा ।
३)इस अनुच्छेद, अनुच्छेद ३२४, अनुच्छेद ३६७ के खंड (३) और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, इस संविधान के प्रारंभ से पहले, भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी ।