भारत का संविधान
१.(अध्याय ४ :
संपत्ति का अधिकार :
अनुच्छेद ३०० क :
विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना ।
किसी व्यक्ती को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।)
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१.संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७८ की धारा ३४ द्वारा (२०-६-१९७९ से )अंत:स्थापित ।