भारत का संविधान
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण :
अनुच्छेद २६८ :
संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क ।
१)ऐसे स्टांप- शुल्क १.(***) जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे, किंतु –
क)उस दशा में, जिसमें ऐसे शुल्क २.(संघ राज्यक्षेत्र ) के भीतर उद्ग्रहणीय हैं भारत सरकार द्वारा, और
ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं, उन-उन राज्यों द्वारा,
संगृहीत किए जाएंगे ।
२) किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष में आगम, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किन्तु उस राज्य को साँप दिए जाएंगे ।
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१. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा ६ द्वारा (१६-९-२०१६ से) तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क, शब्दों का लोप किया गया ।
२.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित ।