Constitution अनुच्छेद २५३ : अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २५३ :
अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान ।
इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है ।

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