Constitution अनुच्छेद २४३ यज : परिभाषाएं ।

भारत का संविधान
भाग ९ ख :
१.(सहकारी सोसाइटियां :
अनुच्छेद २४३ यज :
परिभाषाएं ।
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
क)प्राधिकृत व्यक्ति से अनुच्छेद २४३ यथ में उस रूप में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
ख) बोर्ड से किसी सहकारी सोसाइटी का निदेशक बोर्ड या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसको किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का निदेशन और नियंत्रण साँपा गया हो, अभिप्रेत है ;
ग) सहकारी सोसाइटी से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है ;
घ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो ऐसी सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है ;
च) रजिस्ट्रार से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटियों के संबंध में किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;
छ) राज्य अधिनियम से किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है ;
ज) राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका सम्पूर्ण राज्य पर विस्तारित अपना प्रचालन क्षेत्र है और जिसको किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि में उस रूप में परिभाषित किया गया है ।
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१.संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, २०११ की धारा ४ द्वारा (१५-२-२०१२ से ) अंत:स्थापित ।

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