Constitution अनुच्छेद २४३ यक : नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ यक :
नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन ।
१)नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ,अनुच्छेद २४३ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा ।
२)इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा ।

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