Constitution अनुच्छेद २४३ ज : पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ ज :
पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां ।
किसी राज्य का विधान -मंडल, विधि द्वारा, –
क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेगा;
ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा;
ग)राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता- अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और
घ) पंचायतों द्वारा या उनकी और से क्रमश: प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा,
जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

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