भारत का संविधान
भाग ९
१.( पंचायत :
अनुच्छेद २४३ :
परिभाषाएं ।
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
क) जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ;
ख) ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है ;
ग) मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोगनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;
घ) पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद २४३ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ) अभिप्रेत है ;
ड)पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;
च)जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकडे प्रकाशित हो गए हैं ;
छ) ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों को समूह भी है ।
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१.संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, १९९२ की धारा २ द्वारा ( २४-४-१९९९३ से ) अंत:स्थापित । संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा मूल भाग ९ का लोप किया गया था ।