भारत का संविधान
अनुच्छेद २३७ :
कुछ वर्ग या वर्गो के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना ।
राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से, जो वह इस निमित्त नियत करे, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिदिॅष्ट किए जाएं, राज्य में किसी वर्ग या वर्गां के मजिस्ट्रेटों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं ।
