Constitution अनुच्छेद २१२ : न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २१२ :
न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना ।
१)राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।
२) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य-संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ।

Leave a Reply