Constitution अनुच्छेद १९६ : विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध ।

भारत का संविधान
विधायी प्रक्रिया :
अनुच्छेद १९६ :
विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध ।
१)धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद १९८ और अनुच्छेद २०७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक विधान परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा ।
२)अनुच्छेद १९७ और अनुच्छेद १९८ के उपबंधों के अधीन रहते हुुए, कोई विधेयक विधान परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं ।
३) किसी राज्य के विधान-मंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा ।
४)किसी राज्य की विधान परिषद् में लंबित विधेयक, जिसको विधान सभा ने पारित नहीं किया है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा ।
५)कोई विधेयक, जो किसी राज्य की विधान सभा में लंबित है या जो विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद् में लंबित है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा ।

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