Constitution अनुच्छेद १८२ : विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद १८२ :
विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति ।
विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब परिषद् किसी अन्य सदस्य की, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति चुनेगी ।

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