भारत का संविधान
अनुच्छेद १८२ :
विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति ।
विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब परिषद् किसी अन्य सदस्य की, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति चुनेगी ।