भारत का संविधान
अनुच्छेद १६७ :
राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य ।
प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह –
क) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे;
ख) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे ; और
ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे ।