भारत का संविधान
अनुच्छेद १५१ :
लेखापरीक्षा अहवाल :
१) भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा , जो उनको संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।
२) भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल १.(***) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान – मंडल के समक्ष रखवाएगा ।
———
१.संविधान (सातवां संशोधन ) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया ।