Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Constitution अनुच्छेद ७९ : संसद् का गठन । Post published:November 29, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारत का संविधान अध्याय २ : संसद् : साधारण : अनुच्छेद ७९ : संसद् का गठन । संघ के लिए एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे । Tags: constitution article 79 hindi, constitution of india hindi, अनुच्छेद ७९ constitution hindi, अनुच्छेद ७९ भारत का संविधान Read more articles Previous PostConstitution अनुच्छेद ७८ : राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य । Next PostConstitution अनुच्छेद ८० : राज्य सभा की संरचना । You Might Also Like Ipc धारा ३७३ : वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय (अवयस्क) का खरीदना : October 10, 2024 Bnss धारा ३९४ : पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश : November 18, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.