Constitution अनुच्छेद ७७ : भारत सरकार के कार्य का संचालन ।

भारत का संविधान
सरकारी कार्य का संचालन :
अनुच्छेद ७७ :
भारत सरकार के कार्य का संचालन ।
१)भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कारवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी ।
२)राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले १.नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।
३) राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्यं अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा ।
२. (* * *)
————
१.देखिए समय- समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.आ. २२९७, तारीख ३ नवंबर, १९५८, भारत का राजपत्र, असाधारण, १९५८, भाग २, अनुभाग ३ (२), पू. १३१५ ।
२.संविधान (बयालीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७६ की धारा १४ द्वारा (३-१-१९७७ से) खंड (४) अंत:स्थापित किया गया था और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७८ की धारा १२ द्वारा ( २०-६-१९७९ से) उसका लोप किया गया ।

Leave a Reply