भारतीय न्याय संहिता २०२३
अध्याय २ :
दण्डों के विषय में :
धारा ४ :
दण्ड (सजा / शिक्षा) :
अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दण्डों (सजा) से दण्डनीय हे वे इसप्रकार हैं-
(a) क) मुत्यु;
(b) ख) आजीवन कारावास;
(c) ग) कारावास, जो दो भाँति का है, अर्थात् :
१) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ;
२) सादा;
(d) घ) सम्पत्ति का समपहरण (अधिहरण,जब्ती);
(e) ङ) जुर्माना (अर्थदण्ड,द्रव्यरुप में दण्ड);
(f) च) सामुदायिक सेवा ।