विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६ धारा ४ : नजरबन्द :
विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६ धारा ४ : नजरबन्द : १.(१) कोई भी विदेशी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नजरबंद कहा गया है) जिसके संबंध में धारा ३ की उपधारा (२) के खण्ड (छ) के अधीन दिया गया कोई आदेश प्रवृत्त है जिसमें यह निदेश है कि…
