Mv act 1988 धारा १२० : बाई ओर के नियंत्रण वाले यान :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२० : बाई ओर के नियंत्रण वाले यान : कोई व्यक्ति बार्इं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले ऐेसे किसी मोटर यान को किसी सार्वजनिक स्थान में तभी चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा, जब उसमें विहित प्रकार की यांत्रिक या…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १२० : बाई ओर के नियंत्रण वाले यान :

Mv act 1988 धारा ११९ : यातायात चिहनों का अनुसण करने का कर्तव्य :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११९ : यातायात चिहनों का अनुसण करने का कर्तव्य : १) मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान को किसी आज्ञापक यातायात चिहन द्वारा दिए गए संकेत के अनुरूप और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के अनुरूप चलाएगा और…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११९ : यातायात चिहनों का अनुसण करने का कर्तव्य :

Mv act 1988 धारा ११८ : चालन विनियम :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११८ : चालन विनियम : केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी ।

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११८ : चालन विनियम :

Mv act 1988 धारा ११७ : पार्किंग-स्थल और विराम स्थल :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११७ : पार्किंग-स्थल और विराम स्थल : राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी संबंधित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहां मोटर यान या तो अनिश्चित…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११७ : पार्किंग-स्थल और विराम स्थल :

Mv act 1988 धारा ११६ : यातायात चिहन लगावाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११६ : यातायात चिहन लगावाने की शक्ति : १) (a)क) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी धारा ११२ की उपधारा (२) के अधीन नियत किन्हीं गति सीमाओं को या धारा ११५ के अधीन अधिरोपित किन्हीं…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११६ : यातायात चिहन लगावाने की शक्ति :

Mv act 1988 धारा ११५ : यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११५ : यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति : यदि राज्य सरकार का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सडक या…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११५ : यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति :

Mv act 1988 धारा ११४ : यान तुलवाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११४ : यान तुलवाने की शक्ति : १)१.(२.(यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के पास) यह विश्वास करने का कारण है कि किसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११४ : यान तुलवाने की शक्ति :

Mv act 1988 धारा ११३ : भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धन :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११३ : भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धन : १) राज्य सरकार राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा १(परिवहन यानों) के लिए परमिट दिए जाने के संबंध में शर्तें विहित कर सकेगी तथा किसी क्षेत्र…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११३ : भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धन :

Mv act 1988 धारा ११२ : गति सीमा :

मोटर यान अधिनियम १९८८ अध्याय ८ : यातायात का नियंत्रण : धारा ११२ : गति सीमा : १) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कसी मोटर यान को न तो उस अधिकतम गति से अधिक या न्यूनतम गति से कम गति पर चलाएगा, न चलवाएगा…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११२ : गति सीमा :

Mv act 1988 धारा १११ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १११ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) कोई राज्य सरकार, मोटर यानों और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए धारा ११० की उपधारा (१) में विनिर्दिेष्ट बातों से भिन्न सभी बातों…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १११ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

Mv act 1988 धारा ११०ख : १.( किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अभिकरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११०ख : १.( किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अभिकरण : १) किसी भी मोटर यान का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माड्युलर या हाइड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी है, तब तक भारत में विक्रय या परिदान या…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११०ख : १.( किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अभिकरण :

Mv act 1988 धारा ११०क : १.(मोटर यानों का वापस बुलाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११०क : १.(मोटर यानों का वापस बुलाना : १) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्माता को यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी विशिष्ट किस्म के मोटर यानों या उसके परिवतियों को तब वापस बुलाएगी, यदी- (a)क) उस विशिष्ट किस्म के…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११०क : १.(मोटर यानों का वापस बुलाना :

Mv act 1988 धारा ११० : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११० : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार मोटर यानों और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी की बाबत नियम बना सकेगी, अर्थात्…

Continue ReadingMv act 1988 धारा ११० : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

Mv act 1988 धारा १०९ : यानों के निर्माण औ अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबन्ध :

मोटर यान अधिनियम १९८८ अध्याय ७ : मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण : धारा १०९ : यानों के निर्माण औ अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबन्ध : १) प्रत्येक मोटर यान का निर्माण ऐसे किया जाएगा और उसे ऐसे अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह हर…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १०९ : यानों के निर्माण औ अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबन्ध :

Mv act 1988 धारा १०८ : राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०८ : राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकना : राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्तियां, ऐसे निगम या कम्पनी के सम्बन्ध में, जो केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार और…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १०८ : राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकना :

Mv act 1988 धारा १०७ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०७ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी । २)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १०७ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

Mv act 1988 धारा १०६ : यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०६ : यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन : जहां राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाए जा रहे किसी परिवहन यान में पाई गई किसी वस्तु पर उसके स्वामी द्वारा विहित अवधि के अन्दर दावा नहीं किया जाता वहां राज्य…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १०६ : यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन :

Mv act 1988 धारा १०५ : प्रतिकर अवधारित करने के सिध्दांत और रीति तथा उसका संदाय :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०५ : प्रतिकर अवधारित करने के सिध्दांत और रीति तथा उसका संदाय : १) जहां धारा १०३ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई विद्यमान परमिट रद्द किया जाता है…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १०५ : प्रतिकर अवधारित करने के सिध्दांत और रीति तथा उसका संदाय :

Mv act 1988 धारा १०४ : अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०४ : अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन : जहां किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत कोई स्कीम धारा १०० की उपधारा (३) के अधीन प्रकाशित की गर्स है वहां, यथास्थिति, राज्य…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १०४ : अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन :

Mv act 1988 धारा १०३ : राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०३ : राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना : १) जहां किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में कोई राज्य परिवहन उपक्रम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत मंजिली गाडी परमिट या माल वाहक परमिट या ठेका गाडी परमिट…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १०३ : राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना :