JJ act 2015 धारा ४९ : सुरक्षित स्थान ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५ धारा ४९ : सुरक्षित स्थान । १) राज्य सरकार, किसी राज्य में धारा ४१ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी जिससे अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने…

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