JJ act 2015 धारा ४७ : संप्रेक्षण गृह ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५ धारा ४७ : संप्रेक्षण गृह । १) राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में संप्रेक्षण गृह स्थापित करेगी और उनका रखरकाव करेगी जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के…

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