JJ act 2015 धारा ४३ : खुला आश्रय ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५ धारा ४३ : खुला आश्रय । १) राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उतने खुले आश्रय स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों और ऐसे खुले आश्रय का ऐसी रीति में, जो…

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