Ipc धारा ४२९ : किसी मूल्य के ढोर, आदि की या पचास रुपऐ के मूल्य के किसी जीवजन्त (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४२९ : किसी मूल्य के ढोर, आदि की या पचास रुपऐ के मूल्य के किसी जीवजन्त (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि : (See section 325 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : किसी…

Continue ReadingIpc धारा ४२९ : किसी मूल्य के ढोर, आदि की या पचास रुपऐ के मूल्य के किसी जीवजन्त (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि :