Ipc धारा ३६८ : व्यपहरण या अपहरण किये व्यक्ती को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ३६८ : व्यपहरण या अपहरण किये व्यक्ती को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना : (See section 142 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : व्यपऱ्हत व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना । दण्ड :व्यपहरण या अपहरण…