Ipc धारा ३२४ : खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ३२४ : खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना : (See section 118(1) of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना । दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास,…

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