Ipc धारा ३२२ : स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ३२२ : स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना : (See section 117(1) of BNS 2023) जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका…
