Ipc धारा २०२ : अपराध की इत्तिला देने के लिए आबद्ध (बधा हुआ) व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप (त्रुटी) :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा २०२ : अपराध की इत्तिला देने के लिए आबद्ध (बधा हुआ) व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप (त्रुटी) : (See section 239 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : इत्तिला देने के लिए वैध रुप…